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मप्र के 1000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों के ऑडिट में बड़ी धांधली सामने आई है….
भोपाल….
मप्र के 1000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों के ऑडिट में बड़ी धांधली सामने आई है। जनपदों व ग्राम पंचायतों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों व सदस्यों ने डीजल-पेट्रोल के नाम पर अनाप-शनाप भुगतान उठाए। साथ ही किराए का वाहन लगाकर पैसा ले लिया। इसका न ही कोई बिल है और न ही कोई अनुबंध। इतना ही नहीं, बिना टेंडर या कोटेशन लिए ही भंडार क्रय नियमों का उल्लंघन कर 36 करोड़ रुपए से अधिक की खरीदी की। साथ ही 146 ग्राम पंचायतों में बिना बिल के ही 15 करोड़ 10 लाख रुपए का भुगतान कर दिया।
शुक्रवार को विधानसभा में पेश हुई लोकल फंड ऑडिट (स्थानीय निधि संपरीक्षा) की रिपोर्ट में इन अनियमितताओं का इशारा किया गया है। ये तमाम गड़बड़ियां 2018 के पहले के छह से आठ सालों में की गई। हैरान करने वाला तथ्य यह भी है कि 21 जनपदों की 750 के करीब ग्राम पंचायतों ने 169.02 करोड़ के काम कराए, लेकिन जब जांच की गई तो इसकी न तो तकनीकी और न ही प्रशासनिक स्वीकृति के दस्तावेज मिले। जब पंचायतों से कार्य पूरा होने के कागज मांगे गए तो वे भी उपलब्ध नहीं कराए गए।
भ्रष्टाचार- एक वाहन किराए पर लिया, दो का भुगतान किया
22 जनपदों में डीजल के नाम पर पैसा निकाला
डीजल के अनियमित भुगतान का घालमेल 22 जनपदों में सामने आया है। केवलारी में एक वाहन किराए पर लिया और दो का पैसा। सीतामऊ में डीजल खर्च दिखाकर 5 लाख का भुगतान ले लिया। जबकि लाॅग बुक में जिक्र ही नहीं। बीना के एपीओ रामलखन नामदेव ने सवा लाख डीजल अधिक खर्च दिखाकर पैसा उठाया। निवाड़ी में 10 लाख रुपए वाहन किराए का ले लिया गया। पोहरी में 21 लाख से अधिक का किराए के नाम पर भुगतान निकाला गया।
39 करोड़ के लेन देन पर आपत्ति
ऑडिट ने 38 करोड़ 96 लाख रुपए के लेन-देन पर भी सवाल खड़े किए हैं। इस राशि से टेंट, भोजन, फोटोकॉपी, ग्रिटिंग कार्ड, फाइल बैग, डायरी, फर्नीचर, बिजली के बिल, यात्रा व्यय, स्टेशनरी की खरीदी, कंप्यूटर के रखरखाव, शौचालय निर्माण के साथ बैंकों से कारोबार की अनियमितता शामिल हैं।
पांचवें-छठवें वेतनमान का मनमर्जी से पैसा निकाला
कुसुमी, बीना, निवाड़ी, खाचरौद, राघौगढ़, सेवढ़ा, बदरवास, नरवर, पोहरी और पिछोर जनपदों में पांचवें और छठवें वेतनमान का मनमर्जी से पैसा निकाला गया। यह गड़बड़ी भी 2005-06 से लेकर 2017-28 के बीच की है। सेवढ़ा में छठवें वेतनमान का एरियर बताकर 21 लाख 18 हजार रुपए का अनियमित भुगतान लिया। कुल एक करोड़ 26 लाख रुपए का घपला सामने आया है।
क्या हैं नियम
मप्र जनपद पंचायत सदस्य (यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते) नियम 1995 के नियम 4 और 6 में डीजल-पेट्रोल, किराए के वाहन समेत अन्य खर्चों का जिक्र है।