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इंदौर….
- इस बार के इनकम टैक्स रिटर्न में नई टैक्स प्रणाली को ही डिफॉल्ट रखा गया है….
अब तक मई-जून में विभाग आईटीआर फॉर्म जारी करता था, जिसके कुछ समय बाद इसकी यूटिलिटी जारी होती थी और फिर ही करदाता रिटर्न भर सकते थे। ऐसे में अभी जारी हुए रिटर्न फॉर्म की यूटिलिटी ना सिर्फ जल्दी जारी हो जाएगी, बल्कि करदाता 1 अप्रैल से ही रिटर्न भरना शुरू कर सकते हैं। यह फॉर्म वर्ष 2023-24 की आय का रिटर्न भरने के लिए है। शनिवार के नोटिफिकेशन में आईटीआर 1 और आईटीआर 4 जारी किए गए हैं जो कि पार्टनरशिप और इंडिविजुअल को भरने होते हैं। इस बार के इनकम टैक्स रिटर्न में नई टैक्स प्रणाली को ही डिफॉल्ट रखा गया है।
इससे वो अपने फंड पर आयकर से छूट ले सकते हैं। इसके साथ ही व्यापारियों को प्रीजमप्टिव इनकम स्कीम का लाभ 3 करोड़ रुपए के टर्नओवर तक के लिए दिया गया है जिसके लिए अलग कॉलम दिया गया है। अब 3 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाले व्यापारी, जिनके कैश के लेनदेन 5% से अधिक नहीं है, वो 6% की निजी आय मानते हुए अपना रिटर्न भर सकते हैं।