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जबलपुर….
मध्यप्रदेश में बहुचर्चित पैरामेडिकल छात्रवृत्ति घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने सरकार पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। घोटाले की राशि वसूली मामले में सरकार द्वारा जवाब न देने पर जुर्माना लगाया गया है। जबाब देने के लिए कोर्ट ने 2 सप्ताह की मोहलत दी है। मामले में अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी। सैकड़ों निजी पैरामेडिकल कॉलेज संचालकों ने फर्जी छात्रों को दर्शाकर सरकार से करोड़ों की छात्रवृत्ति हड़प ली थी।
मध्यप्रदेश लॉ स्टूडेन्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता विशाल बघेल ने मामले में जनहित याचिका लगाई है।