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जबलपुर….
नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े में सीबीआई की रिपोर्ट सोमवार को हाई कोर्ट में खुली। सीबीआई ने कुल 308 कॉलेजों की जांच में 65 को अयोग्य पाया। वहीं, 74 नर्सिंग कॉलेज मानकों को पूरा नहीं करते हैं। इनकी अनियमिताओं को सुधारा जा सकता है। 169 नर्सिंग कॉलेज ही पात्र मिले। लॉ स्टूडेंट्स एसो. के अध्यक्ष एडवोकेट विशाल बघेल की याचिका सहित अन्य मामलों पर हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया।
169 नर्सिंग कॉलेजों के आगे संचालन के रास्ते खुले….
कोर्ट ने अयोग्य कॉलेजों, वहां के छात्रों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने सीबीआई जांच में पाए गए 169 नर्सिंग कॉलेजों के आगे संचालन एवं उनके छात्रों की परीक्षा के रास्ते खोल दिए हैं। जिन 74 कॉलेजों में कमियां पाई गई हैं, उनका अध्ययन उक्त कमेटी करेगी। साथ वहां के छात्रों को अन्यत्र किन कॉलेजों में स्थानांतरित किया जा सकता है, इस संबंध में भी अनुशंसा हाई कोर्ट को सौंपेगी।
गड़बड़ी करने वालों पर सख्ती करें….
हाई कोर्ट ने कहा- अयोग्य कॉलेजों में अध्ययनरत छात्रों व संस्थाओं के साथ नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। इन नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दिलाने में जिन-जिन अधिकारियों, निरीक्षण टीमों द्वारा गड़बड़ी की गई है, उन पर भी सख्त कार्यवाही हो।