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*किसान ने गांव में विकास योजनाओं की मांगी थी जानकारी*
*पंचायत सचिव ने नहीं दी विकास योजनाओं की जानकारी*
*राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने पंचायत सचिव पर लगाया जुर्माना*
*पंचायत सचिव लक्ष्मीदास बैरागी पर अनुशासनिक कार्यवाही के दिए निर्देश*
*पंचायत विभाग के विकास आयुक्त को किया निर्देशित*
*रायसेन जिले की बाड़ी तहसील की गेहलपुर ग्रापं का मामला*
भोपाल….
एक किसान को लगातार गांव के विकास योजनाओं की जानकारी लगातार नहीं देना रायसेन जिले में बाड़ी के ग्राम पंचायत सचिव को भारी पड़ गया. राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने गेहलपुर ग्राम पंचायत के पूर्व सचिव लक्ष्मीदास बैरागी के विरुद्ध 15 हजार रूपये का जुर्माना लगाने के अलावा बैरागी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए पंचायत विभाग के विकास आयुक्त को निर्देशित किया है.
दरअसल रायसेन के बड़ी के किसान ओमप्रकाश ठाकुर ने पंचायत में चल रही योजनाओं की जानकारी के लिए एक RTI आवेदन लगाया था. पंचायत सचिव लक्ष्मी दास बैरागी ने यह जानकारी नहीं दी. इसके बाद ओमप्रकाश ठाकुर ने एक और आरटीआई आवेदन वहां के विकास कार्य की ऑडिट रिपोर्ट की जानकारी के लिए लगाया. यह भी जानकारी लक्ष्मीदास बैरागी ने ओमप्रकाश ठाकुर को नहीं दी. सूचना आयोग में इस प्रकरण में सुनवाई के बाद राज्य सूचना आयुक्त ने अपने आदेश में कहा कि गांव के विकास योजनाओं की आरटीआई के तहत जानकारी देने से विकास योजनाओं में पारदर्शी, भ्रष्टाचार से मुक्त व्यवस्था स्थापित होगी साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी.
जानकारी नहीं मिलने पर ओमप्रकाश ठाकुर ने सूचना आयोग में अपील दायर की….
अपील की सुनवाई में ओम प्रकाश ठाकुर ने आरोप लगाया गांव के विकास योजनाओं में काफी भ्रष्टाचार हुआ है इसीलिए ग्राम पंचायत सचिव जानबूझकर उनको जानकारी देने से इंकार कर रहे हैं. सुनवाई के दौरान सचिव लक्ष्मीदास बैरागी ने स्वीकार किया कि जानकारी उपलब्ध नहीं करा कर उनसे गलती हो गई है, लेकिन यह उनकी पहली गलती है इसलिए उसे माफ किया जाए. सूचना आयुक्त श्री राहुल सिंह ने सचिव लक्ष्मीदास बैरागी को कहा कि आरटीआई कानून को बने 17 साल से ऊपर हो गए हैं. पर्याप्त समय था सभी अधिकारी कर्मचारियों को यह कानून समझ में आना चाहिए और अब आयोग अधिकारियों को उंगली पकड़वाकर चलना नहीं सिखवा सकते हैं.
दो साल से जो जानकारी नहीं मिली वो तत्काल मिल गई….
सुनवाई के दौरान ही जो जानकारी को ओमप्रकाश ठाकुर को दो साल से नहीं मिली थी वो जानकारी गेहलपूर ग्राम पंचायत के वर्तमान सचिव रघुवरदास बैरागी ने ठाकुर को आयोग के सामने ही दे दी. राज्य सूचना आयुक्त ने पंचायत सचिव लक्ष्मीदास बैरागी के विरुद्ध रु. 15000 का जुर्माना लगाया है. साथ ही ओमप्रकाश ठाकुर के एक और RTI अपील प्रकरण में भी लक्ष्मीदास बैरागी ने कोई जानकारी नहीं दी. श्री सिंह इसे गंभीरता से लेते हुए लक्ष्मीदास बैरागी के विरुद्ध विकास आयुक्त पंचायत विभाग को अनुशासनिक कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं.
A- 6927 Order( Disciplinary action)
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