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इंदौर….
28 साल की युवती की तबीयत खराब होने पर झाड़-फूंक के लिए परिजन उसे तांत्रिक के पास ले गए थे। इलाज के बहाने तांत्रिक बाबा ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में कोर्ट ने बाबा को 20 साल की सजा सुनाई है। जानिए क्या है पूरा मामला...
जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि माननीय न्यायालय तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सुरेखा मिश्रा ने थाना द्वारिकापुरी के केस में निर्णय पारित करते हुए आरोपी कृष्णा उर्फ श्याम बाबा उम्र 28 वर्ष को धारा 376(2)(के) भादंवि में 20 साल की सजा और 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर और विशेष लोक अभियोजक अमिता जायसवाल ने की।
दरअसल, पीड़ित बालिका के द्वारा 14 जनवरी 2020 को थाना प्रभारी द्वारकापुरी को आवेदन देकर शिकायत की थी कि तबीयत खराब रहती थी। इस पर उसका भाई और मां उसे द्वारकापुरी में रहने वाले तांत्रिक आरोपी कृष्णा चौहान के पास दिनांक 12 जनवरी 2020 को झाड़-फूंक के लिए ले गए थे। जहां कृष्णा चौहान ने उसके घर में बने मन्दिर में बैठाकर झाड़-फूंक की, जिसके बाद वह कुछ बोल नहीं पाई। कृष्णा चौहान ने उसके भाई को घर के बाहर बैठने के लिए बोला। फिर कृष्णा उसे पीछे बने कमरे में लेकर गया और उसके कपड़े उतार कर जबरदस्ती गलत काम (बलात्कार) किया।
कृष्णा ने उससे कहा कि यह बात किसी को मत बताना। फिर तांत्रिक ने उसके भाई को बोला कि इसे लेकर घर जाओ और अगर घर जाकर इसे कोई परेशानी हो तो उसे फोन करके बताना। उसका भाई उसे बाइक पर बैठाकर घर लाया। घर पहुंचकर उसने उसकी भाभी को सारी बात बताई और भाई और भाभी को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहा। उसे ब्लीडिंग के कारण चक्कर आ रहे थे। फिर उसके भाई ने तांत्रिक को फोन लगाया और पूछा कि उसे ब्लीडिंग क्यों हो रही है, तो तांत्रिक ने बोला ये उसकी बीमारी के कारण उसने जो झाड़-फूंक की है, उससे ऐसा हो रहा है। वह घर पर हवन कर देगा, उससे सब ठीक हो जाएगा।
तांत्रिक के डर के कारण उसके भाई ने थाने पर रिपोर्ट नहीं की। 14 जनवरी 2020 तक उसे ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी, इस कारण उसने अपने जीजा जी को घटना के बारे में फोन करके बताया। फिर जीजा, उसके भाई व मां को साथ लेकर तांत्रिक कृष्णा के खिलाफ लिखित में शिकायत की। बालिका के उक्त शिकायती आवेदन के आधार पर आरोपी कृष्णा उर्फ श्याम के खिलाफ केस दर्ज हुआ। जांच के बाद पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के बाद मामले में कोर्ट ने आरोपी को बीस साल की सजा सुनाई है।