न्यूज़ सुनें....
|
हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के नियम बदले….
![](https://images.bhaskarassets.com/web2images/521/2024/05/29/new-project-60_1716991914.jpg)
स्टाफ कहता है कि अगर इसमें कुछ घंटे और लग जाते हैं तो आपको एक और रात अस्पताल में गुजारनी पड़ेगी। इससे आपका अस्पताल का बिल भी बढ़ जाएगा। ऐसा आए दिन कई लोगों के साथ होता है। लोग फिट तो हो जाते हैं, लेकिन डिस्चार्ज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है।
IRDAI ने मास्टर सर्कुलर जारी किया
इस समस्या को देखते हुए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने आज यानी 29 मई को एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है। इसमें 55 सर्कुलर को निरस्त करते हुए हेल्थ इंश्योरेंस में पॉलिसी होल्डर को मिलने वाले सभी अधिकारों को एक जगह पर लाया है।
IRDAI ने कहा कि इंश्योरेंस करने वाली कंपनी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज रिक्वेस्ट मिलने के 3 घंटे के अंदर फाइनल अथॉराइजेशन देना होगा। इससे किसी भी स्थिति में पॉलिसी होल्डर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के लिए इंतजार नहीं कराया जा सकता।
यदि, पॉलिसी होल्डर को डिस्चार्ज करने में 3 घंटे से ज्यादा की देरी होती है और हॉस्पिटल एक्स्ट्रा चार्ज लेता है तो इंश्योरेंस करने वाली कंपनी वह चार्ज वहन करेगी। इसका बोझ पॉलिसी होल्डर पर नहीं डाला सकता।
रेगुलेटर ने कहा कि इलाज के दौरान पॉलिसीधारक की मृत्यु की स्थिति में, बीमाकर्ता:
- क्लेम सेटलमेंट के लिए अनुरोध पर तुरंत कार्रवाई करें।
- पार्थिव शरीर (शव) को तुरंत अस्पताल से रिलीज करवाए।