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इंदौर….
कैरी बैग के 10 रुपए अलग से वसूलना ब्रांड फैक्ट्री को महंगा पड़ गया। कस्टमर ने उपभोक्ता फोरम में केस लगाया और 3 साल बाद अब कोर्ट ने कस्टमर के पक्ष में फैसला सुनाया है। ब्रांड फैक्ट्री को सेवा में कमी के रूप में 10 हजार रुपए और केस लड़ने में आए 1 हजार खर्च सहित कुल 11 हजार रुपए कस्टमर को देने का आदेश दिया है।
जानिए क्या है पूरा मामला और किस ग्राउंड पर कस्टमर के पक्ष में फैसला आया…
ली-कूपर कंपनी के शूज खरीदे थे
मामला 4 जनवरी 2020 का है। फरियादी योगेश कुमार मिश्रा (42), निवासी सूर्यदेव नगर, फूटी कोठी चौराहा स्थित ब्रांड फैक्ट्री के आउटलेट पर गए थे। उन्होंने ली-कूपर कंपनी के फुट वेयर (शूज) और अन्य सामान 1 हजार 840 रुपए का खरीदा था। सामान ले जाने के लिए उन्होंने कैरी बैग की मांग की तो कंपनी ने लाल कलर का पेपर बैग दिया, जिसके 10 रुपए वसूले।
बैग पर कंपनी का विज्ञापन भी था, जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत सेवा के विरुद्ध था। साथ ही माल विक्रय अधिनियम के प्रावधानों के भी खिलाफ था। फरियादी योगेश ने कैरी बैग के रुपए लेने और प्रचार करवाने पर आपत्ति ली लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने वहां मौजूद कर्मचारियों से कहा कि कोई चीज अगर ग्राहक खरीदता है तो ये ब्रांड फैक्ट्री की जिम्मेदारी है कि वो नि:शुल्क कैरी बैग उपलब्ध करवाए। अगर बैग का शुल्क ले रहे हैं तो उस पर कंपनी का विज्ञापन नहीं होना चाहिए।
बाद में उन्होंने वकील के माध्यम से 16 अक्टूबर 2020 को एक नोटिस ब्रांड फैक्ट्री को भिजवाया लेकिन नोटिस का जवाब जब संतोषजनक नहीं मिला तो उन्होंने उपभोक्ता फोरम में ब्रांड फैक्ट्री के खिलाफ केस कर दिया और फोरम से मानसिक-शारीरिक परेशानी के 1 लाख रुपए और केस खर्च के 25 हजार रुपए दिलवाने की प्रार्थना की।
फोरम को योगेश ने बताया कि ब्रांड फैक्ट्री के द्वारा चीजों की बिक्री करते समय मानक स्तर की सुविधाओं का विज्ञापन किया जाता है लेकिन ऐसा नहीं किया गया और सेवा में कमी की गई। कैंपस के अंदर और बाहर ऐसी कोई सूचना चस्पा नहीं थी, जिसमें लिखा हो कि चीजों को कैरी करने के लिए कैरी बैग का शुल्क ग्राहकों से लिया जाएगा। फरियादी के तर्कों से संतुष्ट होकर फोरम ने पक्ष में फैसला सुनाया।
फोरम ने की ये टिप्पणी
ये साफ है कि कस्टमर के साथ सेवा में कमी और अनुचित व्यवहार किया गया है। साथ ही ब्रांड फैक्ट्री के द्वारा कैरी बैग शुल्क लेना तो गलत है ही इसके साथ कैरी बैग के ऊपर कंपनी का लोगो लगाकर अपनी कंपनी का प्रचार-प्रसार करना भी अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है।