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महासमुन्द….
सूचना का अधिकार के अन्तर्गत निधारित समय सीमा में आवेदक को सूचना दस्तावेज उपलब्ध नही कराने व अधिनियम की अवहेलना करने पर मुख्य सूचना आयुक्त ने सचिव ग्राम पंचायत मुनगाडीह को 25,000 रूपए का जुर्माना लगाया। उक्त जुर्माना राशि सचिव रमेश चौहान के वेतन से कटौती करके शासकीय कोष में जमा किया जाएगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार आरटीआई कार्यकर्ता विनोद कुमार दास ने जनसूचना अधिकारी ग्राम पंचायत मुनगाडीह से 23 सितम्बर 2019 को सूचना दस्तावेज की मांग किया। समय सीमा में सूचना उपलब्ध नही कराने पर आवेदक ने 30 दिसम्बर 2019 को सीईओ जनपद पंचायत बसना में प्रथम अपील किया। प्रथम अपील में आवेदक को निःशुल्क सूचना दस्तावेज प्रदाय कराने का आदेश पारित हुआ। उल्लेखनीय आवश्यक है कि सचिव ग्राम पंचायत मुनगाडीह से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बसना ने अपने ही पारित आदेश का पालन करावा नही पाये। आवेदक विनोद दास ने सीईओ को स्वयं के पारित आदेश का पालन कराने हेतु लिखित पत्राचार भी किया।
जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यशैली से क्षुब्ध होकर आवेदक ने छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग में दिनांक 06 जुलाई 2020 को द्वितीय अपील दायर किया। मुख्य सूचना आयुक्त एम. के. राउत ने उक्त प्रकरण में दिनांक 09 मई 2022 को सुनवाई में पाया कि अपीलार्थी को समय-सीमा में सूचना उपलब्ध नही कराया गया। जो सूचना का अधिकार अधिनियम के विपरीत है। इसलिए पच्चीस हजार रूपये का जुर्माना कराने का आदेश पारित किया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बसना को 25,000 जुर्माना राशि जनसूचना अधिकारी रमेश चौहान के वेतन से वसूल करके नियमानुसार शासकीय कोष में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया है।
सूचना आयोग ने धारा 20(2) के तहत सीईओ जिला पंचायत महासमुन्द को अनुशंसा किया है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश का पालन नही करने और आवेदक को समय सीमा पर सूचना दस्तावेज दस्तावेज उपलब्ध नही करने के कारण रमेश चौहान के विरूद्व नियमानुसार जांच कर दोषी पाये जाने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जायें।
JSamachar.com
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